पुलिस की लापरवाह जांच के चलते 6 साल तक जेल में रहा निर्दोष, अब SC ने दिलवाया मुआवजा
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बिना किसी गुनाह के हत्या के केस में 6 साल तक जेल में रहे एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाह जांच पर सख्त नाराज़गी जताते हुए कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं.
आदेश में राज्य सरकार से कहा गया है कि वह याचिकाकर्ता को 6 रुपए लाख रुपए दे.
'छीन लिए 6 अनमोल साल'
जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने याचिकाकर्ता से गहरी सहानुभूति जताते हुए कहा कि सिर्फ अंदाज़ों और अटकलों पर बनाए गए केस ने एक व्यक्ति के जीवन के अनमोल 6 साल छीन लिए.
जजों ने कहा कि न्याय व्यवस्था सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है. इसका असल मकसद सभी के साथ न्याय करना है.
क्या है मामला?
मामला 2019 में आगरा के अछनेरा थाने में दर्ज हत्या और अपहरण की एफआईआर से जुड़ा है. 18 अक्टूबर 2019 से लापता एक व्यक्ति की हत्या के शक में 13 नवंबर 2019 को अरुण उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया.
मामले में शुरू में दी गई शिकायत में अरुण का नाम नहीं था.
बाद में पुलिस ने कथित सीसीटीवी फुटेज और एक सह-आरोपी के कबूलनामे के आधार पर उन्हें आरोपी बना दिया.
जांच में कई कमियां
जांच के दौरान पुलिस ने कुछ जली हुई हड्डियां बरामद करने का दावा किया, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि वह हड्डियां लापता व्यक्ति की ही थीं.
जिस व्यक्ति की हड्डियां मिलीं, उसकी मौत का कारण भी मेडिकल जांच से साफ नहीं हुआ.
मुकदमे के दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को कानूनी रूप से साबित नहीं कर सकी.
ट्रायल कोर्ट ने किया बरी
ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने फिरौती की मा
📡 स्रोत: ABP Live