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प्रदेशभर के नोटरी अधिवक्ताओं के लिए MP स्टेट बार काउंसिल ने जारी की अधिसूचना, नोटरी मैरिज अफसर नहीं, विवाह-तलाक की डीड नहीं कर सकते निष्पादित

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 22 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
प्रदेशभर के नोटरी अधिवक्ताओं के लिए MP स्टेट बार काउंसिल ने जारी की अधिसूचना, नोटरी मैरिज अफसर नहीं, विवाह-तलाक की डीड नहीं कर सकते निष्पादित

मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेश के सभी नोटरी अधिवक्ताओं के लिए अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि नोटरी मैरिज ऑफिसर नहीं होता।

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JKS News Desk

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