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प्रतिबंधित किए गए इस पनीर की बिक्री पर होगी नियमानुसार कार्रवाई: दीपक आनंद

लेखक: AIR Shimla अंतिम अपडेट: 22 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति

अगस्त 22, चंबा (हिमाचल प्रदेश): चम्बा जिले में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किए गए इस पनीर की अगर कोई बिक्री करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए विभाग ने छापामारी अभियान भी शुरू कर दिया है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग चंबा के सहायक आयुक्त दीपक आनंद ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले एनालॉग पनीर पर विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से बाजार में उपलब्ध पनीर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों की जांच की जा रही है। दुकानदारों, होटल संचालकों और खाद्य कारोबारियों को भी निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

दीपक आनंद ने खाद्य कारोबारियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित अथवा मानकों के अनुरूप न उतरने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री न करें। वहीं, उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि पनीर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और पैकिंग संबंधी जानकारी अवश्य जांचें।

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है।

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AIR Shimla

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