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पुणे में सिप्ला फार्मा के वेयरहाउस के कई लाइसेंस FDA ने किए रद्द

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 3 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
पुणे में सिप्ला फार्मा के वेयरहाउस के कई लाइसेंस FDA ने किए रद्द

अक्टूबर 03, नई दिल्ली: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने पुणे के वाडकी स्थित सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के कैरीइंग एंड फॉरवर्डिंग यानी C&F वेयरहाउस के दवाओं की बिक्री और वितरण से जुड़े लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

FDA के मुताबिक, दवाओं की पैकेजिंग, स्टोरेज, स्टॉक प्रबंधन और दस्तावेजों से जुड़ी कथित खामियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। FDA ने आरोप लगाया कि कुछ दवाओं की पैकेजिंग पर ऐसे दावे किए गए थे, जिनकी अनुमति नहीं थी।

जांच के दौरान ‘रिएक्टिन प्लस’ दवा की पैकेजिंग भी प्रमुख मुद्दों में शामिल रही। FDA के अनुसार, पैकेजिंग पर इस दवा को दर्द निवारक बताया गया था और सिरदर्द, मांसपेशियों के दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, मोच, शरीर के दर्द और दांत दर्द में राहत समेत कई उपयोग बताए गए थे।

FDA ने दवा की पैकेजिंग पर मानव आकृति और मांसपेशियों के दर्द से राहत का संकेत देने वाले चित्रों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई है।

फ़ाइल फ़ोटो

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।