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पूर्व पीएम इमरान खान को अस्पताल में भेजने का आदेश

लेखक: DD News अंतिम अपडेट: 18 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
पूर्व पीएम इमरान खान को अस्पताल में भेजने का आदेश

अगस्त 18, नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने इमरान खान को तत्काल इस्लामाबाद के निजी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी को स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है। अदालत ने इमरान खान के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी आदेश दिया है।इस बोर्ड में उनके निजी चिकित्सक डॉ. फैसल और डॉ. उज्मा खान को भी शामिल किया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया है कि इमरान खान के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके निजी चिकित्सक और उनकी बहन उनके साथ रह सकेंगे। साथ ही अगली सुनवाई में इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है। अदालत ने यह भी कहा कि पीटीआई इमरान खान के स्वास्थ्य के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करेगी और पूर्व प्रधानमंत्री अगली सुनवाई तक अस्पताल में ही रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।वहीं, अदालत ने स्पष्ट किया कि इमरान खान के इलाज का पूरा खर्च उनका परिवार उठाएगा। अस्पताल में उन्हें स्थानांतरित करते समय शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। अडियाला जेल के अधीक्षक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान में चिंता और घबराहट के गंभीर लक्षण बताए गए हैं। रिपोर्ट में उनका चिंता स्तर 3+ बताया गया है। जांच के दौरान इमरान का रक्तचाप 140/80 और नाड़ी की दर 54 प्रति मिनट दर्ज की गई। हालांकि इमरान खान ने सिर में भारीपन और दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत की थी। रिपोर्ट में सीने में दर्द, भारीपन या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत नहीं बताई गई है।

फोटो- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)

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