राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका खारिज, इलाहाबाद HC ने क्या कहा?
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडेय और अन्य लोग अपने आरोपों को साबित करने के लिए एक भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके.
याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सके जिससे यह साबित हो सके कि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है. राहुल गांधी पर लगे आरोप की पुष्टि नहीं हुई जस्टिस शेखर बी.
सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस एकमात्र दस्तावेज का सहारा लिया, वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक लेटर था. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि इस लेटर से याचिका में लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है.
इससे पहले कोर्ट ने इस मामले को सुनने पर संदेह जताया था, क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी शिकायत पहले से ही केंद्र सरकार के पास लंबित है. हालांकि, याचिकाकर्ता के जोर देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई की और उनके द्वारा पेश किए गए कागजातों की जांच की.
याचिकाकर्ता का दावा था कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटेन में 'बैकऑप्स लिमिटेड' नाम की कंपनी बनाई थी, जिसमें उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता ब्रिटेन के कंपनी रजिस्ट्रार या किसी भी सरकारी रिकॉर्ड से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए.
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका खारिज कोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. हाईकोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के वकील भी अदालत में मौजूद थे.
वहीं, राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा एक अन्य मामला हाईकोर्ट की दूसरी बेंच के
📡 स्रोत: ABP Live