राजस्थान में दो IAS पर गिरी गाज, सैलरी से होगी वसूली, एक पर FIR के आदेश

राजस्थान में दो IAS के खिलाफ लेबर कोर्ट ने बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों IAS की सैलरी से कंडक्टर को भुगतान करने का आदेश दिया है। वहीं एक आइएएस के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट ने कहा कि बिना भुगतान ओवरटाइम कराना 'बेगार' और 'बंधुआ श्रम' के समान है।
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