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'रामायण' की पायरेसी रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, 3 घंटे में लिंक हटाने का आदेश

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 7 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
'रामायण' की पायरेसी रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, 3 घंटे में लिंक हटाने का आदेश

रणबीर कपूर और साई पल्लवी इन दिनों फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं, जिसे 5 नवंबर को सिनेामघरों में रिलीज किया गया.

फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बेहद स्ट्रॉन्ग रहा, जिसका फायदा इसे बॉक्स ऑफिस पर मिला. फिल्म ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस तक पर छा गई. सिनेमाघरों में लोग सीटियां और तालियां बजा रहे हैं.

इसी बीच 'रामायण' की पायरेसी का मामला सामने आया था, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और इसे रोकने के लिए कोर्ट ने 3 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है.

कोर्ट ने ये अहम फैसला ऑनलाइन लीक करने वालों पर लगाम लगाने के लिए लिया है.

'रामायण' की पायरेसी रोकने के लिए कोर्ट से सख्त आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'रामायण' की पायरेसी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं.

कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) और डिजिटल प्लेटफॉर्म को आदेश दिया है कि कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले लिंक की शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर उन्हें हटाया या ब्लॉक किया जाए.

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निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के निर्देश

कोर्ट ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को 24 घंटे निगरानी और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है.

ये निर्देश 2 नवंबर को दिए गए डायनेमिक अंतरिम आदेश को और मजबूत करते हैं.

यह मामला गॉडपावर मीडिया की ओर से दायर कॉपीराइट याचिका से जुड़ा है.

कंपनी ने फिल्म की मूल स्क्रिप्ट, किरदारों, फुटेज, गानों के बोल और ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित सभी संबंधित कंटेंट को कॉपीराइट सुरक्षा देने की मांग की है.

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📡 स्रोत: ABP Live Film

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