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रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 22 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को राजनीतिक ड्रामे और अदालती दांव-पेंच के बीच बड़ी राहत मिली है.

स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने बुधवार (21 अक्टूबर) को दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें दोनों नेताओं की हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी.

इसके साथ ही कोर्ट ने दो दिनों से न्यायिक हिरासत में बंद सौरव और आशुतोष को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया.

कोर्ट के आदेश पर सौरभ दास ने कहा, 'सत्य की जीत हुई है.' सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कोर्ट के रिहाई आदेश पर प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शाहरुख खान की फिल्म चक दे ​​इंडिया के क्लाइमेक्स सीन का एक क्लिप शेयर किया.

दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

इससे पहले सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने न्यायिक हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका को बुधवार को वापस ले लिया.

SEM कोर्ट ने उन्हें 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सौरव और आशुतोष दिल्ली हाईकोर्ट गए थे.

हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सौरव दास और आशुतोष रांका की उम्र का जिक्र हुआ.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने बताया कि सौरव दास 27 साल और आशुतोष रांका 31 साल के हैं.

इसके बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'ये जेन-जी नहीं हैं. जज ने यह भी पूछा कि 'मिलेनियल्स' और 'जेन-जी' की उम्र का दायरा क्या है?

सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब शांति भंग होने की आशंका होती है, तो आप कौन हैं, क्या करते हैं, और आपकी मंशा क्या है? ये सभी सवाल अहम हो जाते हैं.

विरोध करने का अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं.

लेकिन जब मजिस्ट्रेट शांति भंग होने की आशंका पर विचार करता है, तो ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

कोर्ट ने कहा, 'पहले यह छात्रो

📡 स्रोत: ABP Live

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