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राशन कार्ड निर्माण में सुस्ती, वेतन रुका

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 27 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
राशन कार्ड निर्माण में सुस्ती, वेतन रुका

डीएम आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इसमें खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड निर्माण व अद्यतन, अपात्र राशन कार्डों की पहचान, जन वितरण प्रणाली दुकानों की निगरानी और अनुश्रवण समिति की बैठकों की प्रखंडवार समीक्षा की गई।

राशन कार्ड निर्माण में खराब प्रदर्शन पर पंडौल, घोघरडीहा और खजौली के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया। समीक्षा में कुछ प्रखंडों में राशन कार्ड निर्माण की अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

कहा कि माह के अंत तक अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने की कार्रवाई की जाएगी। लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने सितंबर माह के खाद्यान्न का 30 सितंबर तक शत-प्रतिशत वितरण लाभुकों के बीच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में वितरण व्यवस्था की नियमित समीक्षा व निगरानी करने को कहा गया। बैठक में अपात्र राशन कार्डधारियों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने नियमानुसार ऐसे कार्डधारियों की पहचान और सत्यापन कराने का निर्देश दिया।

अपात्र पाए जाने वालों को नोटिस देने के बाद नियमानुसार राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान निर्धारित नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर प्रत्येक माह अनुश्रवण समिति की बैठक अनिवार्य रूप से कराने को कहा।

बैठक में प्राप्त शिकायतों, राशन कार्ड से जुड़े मामलों, जन वितरण प्रणाली दुकानों की स्थिति और खाद्यान्न वितरण की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करने को कहा। दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और लाभुकों को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी करने तथा अनियमितता मिलने पर संबंधित डीलर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

📡 स्रोत: NewsData.io

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