रायपुर में अब 2 नहीं 4 डस्टबिन में होगा कचरे का सेग्रीगेशन : संबित मिश्रा
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रायपुर, 30 सितंबर 2026
केन्द्र सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए जाने के बाद घरों और संस्थानों से निकलने वाले कचरे के सेग्रीगेशन की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। अब तक गीले और सूखे कचरे के लिए दो डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर रखना होगा।
रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नए प्रावधानों के तहत कचरे को शुष्क, आर्द्र, स्वच्छता अपशिष्ट और भारी धातु अपशिष्ट की श्रेणियों में अलग-अलग किया जाएगा। इसके लिए घरों, संस्थानों और संबंधित प्रतिष्ठानों में चार अलग-अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी। नए नियमों के तहत जिन व्यवसायिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों से ज्यादा कचरा निकलता है, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। नए नियमों में ‘प्रदूषण भुगतान सिद्धांत’ को भी शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक कचरा प्रबंधन नहीं करने वाले व्यक्ति या संस्था पर पर्यावरणीय भुगतान लगाया जा सकता है।
नई व्यवस्था के तहत रायपुर शहर को चार समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक समूह में कचरा प्रबंधन व्यवस्था और उसके प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी। नए नियमों को लागू करने से पहले नगर निगम शहरवासियों और व्यवसायिक संस्थानों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगा।