रिटायरमेंट के बाद नहीं बदल पाएंगे पेंशन स्कीम? कर्मचारियों के लिए आया SC का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद CPF से GPF-कम-पेंशन योजना में जाने की डिमांड करने वाले NIRD के रिटायर्ड प्रोफेसर की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि नियमितीकरण के समय CPF योजना से जुड़ी शर्तों को स्वीकार किया गया था और कर्मचारी ने उस समय उन्हें चुनौती नहीं दी।
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