राज्य

रिव्यू की अनुमति से पहले सुनवाई जरूरी : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कमिश्नर का आदेश किया रद्द

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 23 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
रिव्यू की अनुमति से पहले सुनवाई जरूरी : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कमिश्नर का आदेश किया रद्द

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि, पुराने आदेश के रिव्यू की अनुमति देने से पहले प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना जरूरी है।

📡 स्रोत: NewsData.io

📰 पूरी खबर पढ़ें (NewsData.io पर जाएं)
J
JKS News Desk

वॉयस ऑफ क्रांति की संपादकीय टीम आपके लिए भोपाल, मध्यप्रदेश और देश की सटीक और विश्वसनीय समाचार प्रस्तुत करती है।