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रियल एस्टेट एजेंट्स की सरकार से मांग: बिल बनने पर नहीं, पेमेंट मिलने पर हो GST का कैलकुलेशन

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 18 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
रियल एस्टेट एजेंट्स की सरकार से मांग: बिल बनने पर नहीं, पेमेंट मिलने पर हो GST का कैलकुलेशन

Real Estate Agent GST: एजेंट्स को डेवलपर्स से मिलने वाले कमीशन पर 18 फीसदी GST देना होता है। जिस दिन बिल जमा किया जाता है, उसके एक महीने के अंदर GST जमा करनी होती है

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