राज्य

सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगता की श्रेणी के निर्धारण के संबंध में संशोधित अधिसूचना

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 10 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगता की श्रेणी के निर्धारण के संबंध में संशोधित अधिसूचना

रायपुर, 10 अक्टूबर 2026

राज्य शासन ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के विज्ञापन में दिव्यांगता की श्रेणी के निर्धारण के संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। समाज कल्याण विभाग ने 11 सितंबर को सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को शामिल किया। हालांकि, संशोधित अधिसूचना जारी होने से पहले भर्ती के विज्ञापन जारी हो चुके थे और आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इसलिए इस श्रेणी को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना संभव नहीं है।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

सहायक शिक्षक भर्ती में दिव्यांगता की श्रेणी के निर्धारण पर संशोधित अधिसूचना जारी करने का विषय है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दिव्यांग शिक्षकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अधिसूचना में पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को शामिल करने से समाज कल्याण विभाग ने समान अवसरों को सुनिश्चित किया है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि दिव्यांग शिक्षकों को नौकरी के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे रोजगार में विविधता और समानता बढ़ेगी, साथ ही शिक्षा क्षेत्र में समावेशिता की

M
Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।