सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में न लेने के निर्देश दिए
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न्यायालय ने यह भी कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वह सभी पक्षों की बात सुनेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो।