सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD सख्त, जर्जर बिल्डिंग गिराने के आदेश
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सितंबर 07, नई दिल्ली: नई दिल्ली के सत्य निकेतन में एक जर्जर और खतरनाक प्रॉपर्टी को लेकर MCD ने सख्त आदेश जारी किया है। MCD के आदेश के मुताबिक, घर/बिल्डिंग नंबर 13 की प्रॉपर्टी ऐसी स्थिति में है, जिससे वहां रहने वाले लोगों, आने-जाने वालों, राहगीरों और आसपास के लोगों की सुरक्षा को खतरा है।आदेश में DMC Act 1957 की धारा 348 और धारा 491 के तहत प्रॉपर्टी को गिराने के निर्देश दिए गए हैं।
संबंधित पक्ष को आदेश मिलने के तीन दिनों के भीतर खतरनाक इमारत को गिराने को कहा गया है।MCD ने स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित समय-सीमा में आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो निगम खुद इस खतरनाक इमारत को गिराएगा। इसके लिए होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से टैक्स की बकाया राशि के तौर पर वसूला जाएगा।
फोटो कैप्शन: नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरी