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SBI: 1 अक्टूबर 2026 से पांचवीं बार पैसे निकालना पड़ेगा भारी, लागू होने जा रहा है ये नियम

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 22 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
SBI: 1 अक्टूबर 2026 से पांचवीं बार पैसे निकालना पड़ेगा भारी, लागू होने जा रहा है ये नियम

इंटरनेट डेस्क। अगर आपका एसबीआई में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट तो ये आपके काम की खबर है। खबर ये है कि जल्द ही खाताधारकों को एसबीआई बैंक से चार बार से ज्यादा पैसा निकालना काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। एसबीआई ने इस खाते से जुड़े कैश निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं।

इसके तहत 1 अक्टूबर 2026 से इन खातों पर हर महीने पहली 4 कैश ट्रांजैक्शन फ्री रहेगी, लेकिन इसके बाद की प्रत्येक ट्रांसजेक्शन पर 15 रुपए और लागू जीएसटी देनी होगी।

आपको ये बात भी जानना जरूरी है कि ये नियम केवल बैंक ब्रांच से की गई ट्रांजैक्शन पर ही नहीं, बल्कि एटीएम और कुछ अन्य माध्यमों से की गई कैश ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा। इस अकाउंट से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो पहली 4 कैश ट्रांजैक्शन फ्री है।

इन 4 फ्री ट्रांजैक्शनों में एसबीआई या अन्य बैंक के एटीएम, बैंक ब्रांच और एईपीएस (आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) के जरिए की गई कैश ट्रांजैक्शन शामिल होती हैं। 1 अक्टूबर 2026 से बदल जाएगा नियम आपको बता दें कि अभी तक डिजिटल माध्यमों से की गई कुछ ट्रांजैक्शन इन चार फ्री ट्रांजैक्शनों की गिनती में नहीं आती थीं, लेकिन 1 अक्टूबर 2026 से नियम बदल जाएगा और 4 फ्री ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद हर प्रत्येक नकद निकासी पर 15 रुपए के साथ जीएसटी भी ग्राहक से वसूली जाएगी।

इसके तहत अगर आप 4 ट्रांजैक्शन के बाद 100 रुपए भी निकालते हैं, तो आपको 15 रुपए के साथ जीएसटी देनी होगी। अक्टूबर से आपको निकाली से जुड़ा ये नियम जरूर ही ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके लिए पैसा निकालना भारी पड़ जाएगा। PC:news18 अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें

📡 स्रोत: NewsData.io

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