शादी जैसा ही है लिव-इन रिलेशनशिप... दिल्ली हाईकोर्ट ने समाज के ठेकेदारों को कसके सुनाया, युवाओ की मौज

Delhi High Court live in Relationship: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बना लिव-इन रिलेशनशिप कानून की नजर में शादी के समान है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों को सामाजिक मान्यताओं के नाम पर नहीं छीना जा सकता.
जोड़े को सुरक्षा देते हुए अदालत ने कहा कि परिजनों या दोस्तों को उनके फैसले में हस्तक्षेप या धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है.
📡 स्रोत: News18 Hindi