राज्य

शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से नहीं रोक सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो बेटियों को नौकरी देने का दिया आदेश

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 26 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से नहीं रोक सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो बेटियों को नौकरी देने का दिया आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दो शादीशुदा बेटियों के मामले में संबंधित बैंक को नियमों के तहत नियुक्ति देने का आदेश दिया है। ...

📡 स्रोत: NewsData.io

📰 पूरी खबर पढ़ें (NewsData.io पर जाएं)
J
JKS News Desk

वॉयस ऑफ क्रांति की संपादकीय टीम आपके लिए भोपाल, मध्यप्रदेश और देश की सटीक और विश्वसनीय समाचार प्रस्तुत करती है।