शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से नहीं रोक सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो बेटियों को नौकरी देने का दिया आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दो शादीशुदा बेटियों के मामले में संबंधित बैंक को नियमों के तहत नियुक्ति देने का आदेश दिया है। ...
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