शराब दुकान और अहाते पर नगर निगम की कार्रवाई, जोन 15 में 15,850 रुपये का जुर्माना वसूला
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भोपाल। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 12 सितंबर को जोन क्रमांक 15 के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की। अपर आयुक्त के निर्देश पर वार्ड क्रमांक 62 के खजूरी पीरियाशॉप तथा वार्ड क्रमांक 64 अयोध्या बायपास स्थित शराब दुकान और वाइन शॉप के अहाते में कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान शराब दुकान के अहाते पर 7,500 रुपये का चालान किया गया। निगम की टीम ने संचालकों को सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल और पानी के पाउच का उपयोग नहीं करने तथा परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने की समझाइश भी दी।
जोन 15 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएनडी के मामले में 1,000 रुपये, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 3,800 रुपये और सार्वजनिक स्थान पर थूकने के मामले में 500 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अन्य प्रकार की गंदगी फैलाने वाले नागरिकों के खिलाफ 4,000 रुपये की कार्रवाई की गई।
नगर निगम के अनुसार विभिन्न मामलों में की गई कार्रवाई से कुल 15,850 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। निगम ने नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से स्वच्छता नियमों का पालन करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाने की अपील की है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
नगर निगम ने भोपाल के जोन 15 में स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की, जिसमें शराब दुकान और वाइन शॉप के अहाते पर 15,850 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति नगर निगम की प्रतिबद्धता दर्शाता है। ऐसे उल्लंघनों से रोग फैलने का खतरा बढ़ता है, इसलिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आम जनता को साफ-सुथरे वातावरण का लाभ मिलेगा और शराब दुकानों में स्वच्छता मानकों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे।