सीएम हेमंत सोरेन की जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेशी
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
Relevance: PRIORITY Slug: HEMANT SOREN PESI
Short Headline: सीएम हेमंत सोरेन की जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेशी
Synopsis: सीएम हेमंत सोरेन की जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेशी, वर्चुअल रुप से पेश होने की छूट।
Category: Government , Judiciary Deadline : 19 SEPTEMBER, RANCHI
19 सितंबर, रांची: रांची के बड़गाई अंचल की 8 दशमलव आठ छह एकड़ जमीन की कथित फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब पीएमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने की छूट मिली है। हाईकोर्ट में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हस्तक्षेप याचिका खारिज होने के बाद आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हवाला देते हुए अदालत में पेश होने में असमर्थता जताई।
न्यायाधीश योगेश कुमार ने अब मुख्यमंत्री की पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है। साथ ही वर्चुअल रुप से पेश होने की छूट दी है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
सीएम हेमंत सोरेन की जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में वर्चुअल रूप से पेशी की अनुमति मिली है। यह मामला उनके राजनीतिक करियर और राज्य सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि उच्च पदस्थ अधिकारी भी न्यायिक प्रक्रियाओं के अधीन हैं। जनता को यह भरोसा दिलाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई में कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाता। इसके अलावा, यह उदाहरण सरकार के पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।