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सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके के खिलाफ केस दर्ज:शिक्षकों को धमकाने और सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप, लातूर के स्कूल में बिना अनुमति घुसे थे

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 22 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके के खिलाफ केस दर्ज:शिक्षकों को धमकाने और सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप, लातूर के स्कूल में बिना अनुमति घुसे थे

महाराष्ट्र के लातूर जिले में पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर बिना अनुमति सरकारी स्कूल में घुसने, सरकारी काम में रुकावट डालने और शिक्षकों को धमकाने का आरोप है।

यह FIR औसा पुलिस स्टेशन में जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका सय्यद शमशादबानो खैरातअली (53) की शिकायत पर दर्ज की गई। शिकायत के मुताबिक, घटना औसा के पास जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल में हुई। यह जगह मुंबई से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। दीपके लातूर जिले के स्कूलों में जाकर उनकी समस्याएं बता रहे हैं।

यह दौरा CJP के चल रहे ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान का हिस्सा था। बिना अनुमति स्कूल में घुसकर छात्रों से सवाल पूछे शिकायत के मुताबिक, अभिजीत दिपके और उनके साथी बिना अनुमति स्कूल में घुस गए। वे छात्रों के बीच बैठ गए और उनसे कई सवाल पूछे। शिकायत में कहा गया है कि इससे पढ़ाई और सरकारी काम में रुकावट आई।

CJP नेता ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया। दूसरे स्कूल के छात्रों को बैठाने का आरोप लगाया शिकायत के अनुसार, दीपके ने स्कूल को बदनाम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके दौरे के दौरान दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर कक्षाओं में बैठाया गया था।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि उन्होंने शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी दी। BNS की इन धाराओं में FIR पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 329(3), 351(2) और 356(2) के तहत FIR दर्ज की है।

इनमें सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल, घर में बिना अनुमति घुसना, आपराधिक धमकी और आपराधिक मानहानि से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे जांच की जा रही है।

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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