सिक्किम: SIR के लिए 1993 की सूची पर सुनवाई से SC का इनकार
अगस्त 17, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 2002 की जगह 1993 की मतदाता सूची को आधार बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 1993 से 2002 के बीच सिक्किम की आबादी में असामान्य बदलाव हुआ। याचिका में कहा गया कि मूल निवासियों की तुलना में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि हुई, जिसकी एक वजह पड़ोसी राज्यों से लोगों का आना और पड़ोसी देशों से घुसपैठ बताई गई।
चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि सिक्किम में 2002 में पिछला SIR हुआ था और उस दौरान 1993 की मतदाता सूची में आवश्यक बदलाव किए गए थे। आयोग के मुताबिक, इसी सूची के आधार पर चुनाव भी हो चुके हैं।
आयोग ने यह भी कहा कि सिक्किम में SIR की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब याचिकाकर्ता अदालत से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में 2002 को आधार वर्ष मानकर SIR किया जा रहा है और यह एक नीतिगत मामला है। अदालत ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं पाई।
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