SIR नोटिस पर दिल्ली CEO ने स्थिति स्पष्ट की
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सिंतबर 21, नई दिल्ली: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाताओं को भेजे जा रहे नोटिस को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की है। सीईओ के मुताबिक, नोटिस जारी होने का मतलब मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटना नहीं है। ये नोटिस मुख्य रूप से पुराने रिकॉर्ड से मैपिंग नहीं होने या नाम, उम्र और अन्य विवरणों में विसंगति मिलने पर डेटा सुधार के लिए जारी किए जा रहे हैं।
नोटिस पाने वाले मतदाता संबंधित ERO या BLO के पास जरूरी दस्तावेज और अपना जवाब जमा कर सकते हैं। किसी मतदाता का नाम सुनवाई का अवसर दिए बिना और उचित आदेश के बिना हटाया नहीं जा सकता। SIR के तहत दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। नोटिसों के निस्तारण के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है।
फोटो- प्रतीकात्मक तस्वीर