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'SIR के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए, फॉर्म-6 में बदलाव नहीं', विपक्षी दलों की याचिका पर SC में EC का हलफनामा

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 26 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
'SIR के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए, फॉर्म-6 में बदलाव नहीं', विपक्षी दलों की याचिका पर SC में EC का हलफनामा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा फैसलों पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है.

आयोग ने याचिकाओं को न्यूज रिपोर्ट पर आधारित बताया है.

हलफनामे में कहा गया है कि वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े सभी आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे.

हलफनामे में यह भी साफ किया गया है कि इसे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से दाखिल किया गया है. आयोग ने अपने कामकाज में किसी गड़बड़ी के आरोपों का खंडन किया है.

साथ ही, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को काम से रोकने की मांग का विरोध किया है.

मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर देखे कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी.

चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच जिन मामलों को सुनेगी उनमें सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह, वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के 13 नेताओं, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिकाएं शामिल हैं.

इन याचिकाओं में चुनाव आयोग की बैठकों से जुड़े रिकॉर्ड कोर्ट में तलब करने की मांग की गई है.

पूरे मामले की न्यायिक जांच के अलावा फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त को काम से अलग रहने का निर्देश देने की भी मांग भी की गई है.

याचिकाकर्ताओं ने देश भर में चल रहे SIR पर भी सवाल उठाया है. 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को मामले में नोटिस जारी किया था.

सुनवाई से पहले मामले में जवाब दाखिल करते हुए

चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 के तीनों आदेश सर्वसम्मति से लिए गए फैसले थे.

किसी फाइल पर CEC या चुनाव आयुक्त की ओर से की गई टिप्पणी, सवाल या सुझाव को आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता.

आयोग ने बताया कि सामान्य प्रक्रिया में फाइल पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे चुनाव आयुक्त और उसके बाद CEC के पास जाती है.

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📡 स्रोत: ABP Live

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