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1 सितंबर से हलवाई और बेकरी वालों के लिए नया नियम: 15 दिन से ज्यादा चीनी जमा की तो नपेंगे

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 23 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
1 सितंबर से हलवाई और बेकरी वालों के लिए नया नियम: 15 दिन से ज्यादा चीनी जमा की तो नपेंगे

अगर आप मिठाई, बेकरी, बिस्किट, कन्फेक्शनरी या सॉफ्ट ड्रिंक के कारोबार से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. त्योहारों से पहले चीनी की जमाखोरी और बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.

अब ज्यादा मात्रा में चीनी इस्तेमाल करने वाले बड़े कारोबारियों को अपने स्टॉक पर तय सीमा से ज्यादा चीनी जमा करके रखना मुश्किल हो सकता है. नए नियम के तहत तय सीमा से ज्यादा चीनी जमा करके रखने पर कार्रवाई हो सकती है.

दरअसल, अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के कारण चीनी की मांग काफी तेजी से बढ़ जाती है. इसी दौरान अक्सर कई कारोबारी पहले से बड़ी मात्रा में चीनी खरीदकर स्टॉक कर लेते हैं. सरकार ने इसी को देखते हुए बड़े खरीदारों के लिए स्टॉक की अवधि घटाकर अब 15 दिन कर दी है.

कितनी चीनी का स्टॉक रख सकेंगे करोबारी? नए आदेश के मुताबिक, यह नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा.

हालांकि, यह नियम उन कारोबारियों या संस्थानों पर लागू होगा, जिनकी हर महीने चीनी की खपत 10 मीट्रिक टन यानी 100 क्विंटल से ज्यादा है. ऐसे खरीदार अपनी 15 दिनों की जरूरत से ज्यादा चीनी स्टॉक में नहीं रख सकेंगे.

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किन कारोबारियों पर लागू होगा नियम? बड़े हलवाई और मिठाई विक्रेता बेकरी और कन्फेक्शनरी यूनिट सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां फूड प्रोसेसिंग कंपनियां अन्य बड़े थोक उपभोक्ता क्या है असल वजह? दरअसल, सरकार ने इससे पहले कारोबारियों के लिए चीनी का स्टॉक रखने की तय स

📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

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