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स्कूल में हिजाब विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

लेखक: DD News अंतिम अपडेट: 25 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
स्कूल में हिजाब विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

अगस्त 25, नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी मां के जरिए यह याचिका दाखिल की थी। छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने 21 अगस्त को यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि स्कूल की तस्वीरों में याचिकाकर्ता को छोड़कर किसी अन्य छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था। अदालत ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा है, यह याचिका में किया गया दावा मात्र है।

कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म को अनुशासन और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाला बताया। FILE PHOTO

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