स्कूलों में EWS कैटेगरी के लिए 25% आरक्षण पर SC में सुनवाई
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सितंबर 29, नई दिल्ली: प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी के लिए 25% सीट आरक्षित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनसीपीसीआर के हलफनामे पर नाराजगी जताई है। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने एनसीपीसीआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) के हलफनामे को असंतोष जनक बताया।
कोर्ट ने कहा कि हम एनसीपीसीआर से बेहतर जवाब की अपेक्षा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरटीई एक्ट के प्रावधानों के तहत गरीब बच्चों को 25 फीसदी सीट पर दाखिला सुनिश्चित करने में NCPCR की बहुत अहम भूमिका है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है... कि अगली सुनवाई पर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष को खुद व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहना होगा।
फोटो- सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)