सुप्रीम कोर्ट ने TMC की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
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अक्टूबर 01, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने TMC को बड़ा झटका देते हुए, पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा TMC के 4 बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतरिम राहत से इनकार करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से भी मना किया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले का जल्द निपटारा करने का अनुरोध किया है। ये बैंक खाते TMC विधायक बिस्वनाथ दास की साइबर अपराध शिकायत के संबंध में फ्रीज किए गए थे। इन खातों को लेकर TMC के दोनों पक्ष अपना-अपना दावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए फिलहाल वह मामले की मेरिट पर विचार नहीं करेगा
💡 पृष्ठभूमि (Background)
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की टेरिटोरियल मैनचेस्टर कांग्रेस (TMC) के चार बैंक खातों के फ्रीज के मामले में याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। यह विषय राजनीतिक न्याय व्यवस्था और चुनावी वित्तपोषण से जुड़ा है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दावों पर कैसे निर्णय लेता है और क्या वह उच्चतम न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखता है। आम जनता पर असर यह हो सकता है कि चुनावी धन के पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे और नागरिकों को यह विश्वास होगा कि न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहता