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सुप्रीम कोर्ट ने TMC की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 1 अक्टूबर 2026 👁️ 2 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
सुप्रीम कोर्ट ने TMC की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

अक्टूबर 01, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने TMC को बड़ा झटका देते हुए, पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा TMC के 4 बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतरिम राहत से इनकार करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से भी मना किया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले का जल्द निपटारा करने का अनुरोध किया है। ये बैंक खाते TMC विधायक बिस्वनाथ दास की साइबर अपराध शिकायत के संबंध में फ्रीज किए गए थे। इन खातों को लेकर TMC के दोनों पक्ष अपना-अपना दावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए फिलहाल वह मामले की मेरिट पर विचार नहीं करेगा

💡 पृष्ठभूमि (Background)

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की टेरिटोरियल मैनचेस्टर कांग्रेस (TMC) के चार बैंक खातों के फ्रीज के मामले में याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। यह विषय राजनीतिक न्याय व्यवस्था और चुनावी वित्तपोषण से जुड़ा है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दावों पर कैसे निर्णय लेता है और क्या वह उच्चतम न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखता है। आम जनता पर असर यह हो सकता है कि चुनावी धन के पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे और नागरिकों को यह विश्वास होगा कि न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहता

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।