अपराध

स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा देकर महिलाओं के नाम पर 15 लाख का लोन

लेखक: AIR Raipur अंतिम अपडेट: 22 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा देकर महिलाओं के नाम पर 15 लाख का लोन

दुर्ग, 22 अगस्त 2026 भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा देकर महिलाओं के नाम पर करीब 15 लाख रुपये का लोन निकालने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार इस महिला पर मुद्रा और पर्सनल लोन लेकर महिलाओं के बैंक पासबुक, एटीएम और अन्य दस्तावेज अपने पास रखने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ग्राम कुरूद निवासी त्रिवेणी साहू ने 20 अगस्त 2026 को थाना जामुल में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर लाभ कमाने का लालच देती थी। इसके बाद उनके नाम पर मुद्रा लोन और पर्सनल लोन निकलवाए जाते थे। आरोप है कि लोन स्वीकृत होने के बाद उसकी रकम विद्या साहू स्वयं प्राप्त कर उपयोग करती थी।

साथ ही संबंधित महिलाओं के एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज भी अपने पास रखती थी।

शिकायत के अनुसार इस तरीके से करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 अगस्त को घेराबंदी कर आरोपी विद्या साहू को पकड़ लिया।पूछताछ में पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिलाओं के नाम पर लोन निकलवाकर उसकी रकम स्वयं प्राप्त कर खर्च करना स्वीकार किया।

आरोपिया को 21 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले में लोन लेन-देन और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी स्व सहायता समूह, निवेश या लोन योजना में शामिल होने से पहले उसकी वैधता और संबंधित संस्था की पूरी जानकारी का सत्यापन करें।

बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेज अनावश्यक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपें तथा वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

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