टैक्स बनता नहीं तो क्यों काटा TDS, कोर्ट ने कहा- पूरा का पूरा 5.31 लाख वापस करो, लेकिन क्यों?

ITR नहीं भरने के बावजूद एक करदाता को 5.31 लाख का TDS रिफंड मिलेगा. ITAT दिल्ली ने कहा कि सिर्फ मूल ITR दाखिल न करने के आधार पर वैध रिफंड रोका नहीं जा सकता. करदाता की टैक्सेबल इनकम शून्य तय होने के बाद ट्रिब्यूनल ने 5,31,680 रिफंड के साथ लागू ब्याज देने का आदेश दिया.
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