Tax Rule : पुराना घर बेचने से पहले बना लिया नया मकान, फिर भी मिलेगी टैक्स छूट? ITAT का बड़ा फैसला

Income Tax Rule : इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि अगर पुराना मकान बेचने से पहले ही नया मकान बनवा लिया जाए तो भी सेक्शन 54 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है. ट्रिब्यूनल ने मामले में विभाग की ओर से जारी सेक्शन 148 के नोटिस को भी खारिज कर दिया.
📡 स्रोत: News18 Hindi