थाना चैनपुर पर पुलिस ने किए धारा 34(1)क, 34(1)(f), 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज
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वायस ऑफ़ क्रांति रिपोर्टर लाला जमालकर
खरगोन /थाना चैनपुर पर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 225 लीटर कच्ची महुआ शराब का निर्माण कर विक्रय करने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)क, 34(1)(f), 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज करने में सफलता हासिल की है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-दिनांक 10.09.26 को थाना चैनपुर पर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम राजपुरा के जयमाल डावर ने अपने खेत में बनी टपरी में अवैध रूप से भट्टी संचालित कर कच्ची महुआ शराब का निर्माण कर विक्रय करने हेतु संग्रहीत की गई है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी चैनपुर निरीक्षक श्री गणपत कनेल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया एवं टीम को मुखबिर की सूचना से अवगत करवा कर तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश डाल कर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया ।पुलिस टीम के द्वारा जयमाल डावर के खेत में बनी टपरी पर दबिश दी गई जिसमे पुलिस टीम को देख एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जिसे टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा ।
पकड़ में आए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जयमाल पिता ज्ञानसिंग डावर उम्र 40 साल निवासी राजपुरा का होना बताया । पुलिस टीम के द्वारा टपरी में जाकर देखने मौके पर अवैध कच्ची शराब की भट्टी संचालित होना पाई गई ।
पुलिस टीम के द्वारा मौके कुल 225 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती लगभग 22,500/- रुपये व अवैध शराब निर्माण के संसाधनो को नियमानुसार विधिवत जप्त किया जाकर मौके पर मिले लगभग 1000 लीटर महुआ लहान कीमती लगभग 50,000/- रुपये के को नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 286/26 धारा 34(1)क, 34(1)(f), 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया है पुलिस टीम
उक्त कार्यवाही में एसडीओपी भीकनगाँव श्री केतन अडलक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी चैनपुर निरीक्षक श्री गणपत कनेल के नेतृत्व में उनि अमित पांवर, उनि मुकेश कुमरवात, उनि रमेश वासकले, सउनि गिरधारीलाल सोलंकी, प्रआर आसिफ खान, आर 1037 सूर्या, आर 583 राजू मेहता, मआर चंदा गोलकर व थाना चैनपुर के अन्य पुलिस स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।