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ट्विशा शर्मा केस-CBI ने 636 पेज की चार्जशीट पेश की:गिरिबाला-समर्थ पर दहेज हत्या की धाराएं लगाईं; एक्ट्रेस का भाई बोला-क्रूरता की पुष्टि हुई

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 17 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
ट्विशा शर्मा केस-CBI ने 636 पेज की चार्जशीट पेश की:गिरिबाला-समर्थ पर दहेज हत्या की धाराएं लगाईं; एक्ट्रेस का भाई बोला-क्रूरता की पुष्टि हुई

मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI ने कोर्ट में 636 पेज की चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें दोनों आरोपियों- रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 लगाई गई हैं। ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा- चार्जशीट में क्रूरता के आरोपों की पुष्टि हुई है। CBI ने जांच के दौरान करीब 150 गवाहों से पूछताछ की है। एजेंसी ने अदालत से मामले में और गहराई से जांच जारी रखने की परमिशन मांगी है। चार्जशीट और संबंधित दस्तावेजों की औपचारिक प्रक्रिया अभी पूरी हो रही है। दूसरे पोस्टमॉर्टम और अधिकारियों की कॉल डिटेल पर सवाल दिल्ली AIIMS के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने ट्विशा के शव का दूसरी बार पोस्टमॉर्टम करने के बाद 10 जुलाई को अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में CBI को सौंपी थी। आशीष शर्मा के मुताबिक, दूसरे पोस्टमॉर्टम के संबंध में चार्जशीट के शुरुआती संक्षिप्त दस्तावेजों में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मुख्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद स्थिति साफ होगी। आशीष ने मामले से जुड़े अधिकारियों की दो-तीन दिन की फोन कॉल डिटेल की जांच की मांग भी की है, ताकि कथित प्रभाव या मामले को प्रभावित करने के प्रयासों की पड़ताल हो सके। लैपटॉप का पासवर्ड देने में आपत्ति नहीं इससे पहले 3 अगस्त को हुई सुनवाई में सीबीआई ने आरोपी समर्थ सिंह का वॉइस सैंपल लेने और उसके लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी। समर्थ सिंह की ओर से उनके वकील ने लैपटॉप का पासवर्ड देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वहीं, वॉइस सैंपल को लेकर शर्त रखी कि वॉइस सैंपल की एक कॉपी सुरक्षित रूप से कोर्ट में भी रखी जाए। इस पर सीबीआई का कहना था कि डिजिटल साक्ष्यों की जांच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विश्लेषण के लिए लैपटॉप का पासवर्ड और वॉइस सैंपल महत्वपूर्ण हैं। 12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में मृत मिली थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। पहले पोस्टमॉर्टम पर सवाल उठने के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली AIIMS से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए थे। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर CBI अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। माम

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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