उमर और शरजील की जमानत याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध

अगस्त 27, नई दिल्ली: 2020 में हुए दिल्ली दंगों के बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में जोरदार विरोध किया है। पुलिस ने दोनों की नई जमानत अर्जियों को गैरकानूनी और अदालत को गुमराह करने की कोशिश बताया है।
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिकाओं पर कहा कि शरजील इमाम और उमर खालिद दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड थे। इन दोनों के खिलाफ दंगों की योजना बनाने, लोगों को जुटाने और दंगों में अहम भूमिका निभाने से जुड़े सबूत मौजूद हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सह-आरोपियों को जमानत दे दी थी, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि दिल्ली दंगों में इनकी भूमिका अलग है।
उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इस केस में UAPA की धारा 43D(5) लागू होती है, जिसमें जमानत की सख्त शर्तों का प्रावधान है। फाइल फोटो