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यूपी में सरकारी नौकरी से पहले होगा सख्त चरित्र सत्यापन

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 29 अक्टूबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
यूपी में सरकारी नौकरी से पहले होगा सख्त चरित्र सत्यापन

वीओ - विरोध-प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर कोई प्रदर्शन हिंसा में बदल जाता है, तो इसका असर अब सरकारी नौकरी के मौके पर भी पड़ सकता है.... दरअसल, यूपी सरकार ने अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन से जुड़े नियमों को अब और भी सख्त कर दिया है.... जिसके तहत हिंसक गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना मुश्किल हो सकता है... ये बदलाव राज्य के विभिन्न विभागों, परिषदों, निगमों और स्थानीय निकायों में होने वाली सीधी भर्तियों पर लागू होंगे... नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव एम. देवराज ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये नियम जारी किए हैं...

ग्राफिक्स इन -

हेडर - यूपी में सरकारी नौकरी के लिए चरित्र सत्यापन के नियम सख्त

  • ( नए नियमों के तहत ) अगर कोई व्यक्ति ऐसे संगठन का सदस्य है, जिसका मकसद हिंसा के जरिए समाज की व्यवस्था बदलना है
  • (तो ) उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा
  • (हालांकि ) किसी को उसकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा
  • (नए नियमों के तहत ) हत्या, डकैती, बलात्कार, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने
  • भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधियों, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़े मामलों में
  • आरोपी या दोषी पाए जाने पर भी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी
  • 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ
  • समाज की व्यवस्था बदलने से जुड़ी हिंसा में शामिल होने का मामला दर्ज होता है
  • (या ) जांच की तारीख से तीन साल के भीतर वह व्यवस्था बदलने से जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है
  • ( तो ) इसे इस बात का संकेत माना जाएगा कि वह अब भी ऐसी गतिविधियों में सक्रिय है
  • ( हालांकि ) इस दौरान उसके विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव दिखता है
  • (तो ) उसे सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जा सकता है
  • (वहीं ) पहले से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों का दोबारा चरित्र सत्यापन नहीं होगा

ग्राफिक्स आउट -

वीओ - नए नियमों में साफ किया गया है कि सिर्फ FIR होने या जांच चलने से किसी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा... मामले में बरी होने, समझौता होने या किशोर न्याय कानून के तहत आने वाले मामलों में भी उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा... अगर चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देने से नहीं रोका जाएगा... स्वघोषणा पत्र और तय फॉर्म भरवाकर अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा... अगर अभ्यर्थी गलत जानकारी देता है या चरित्र सत्यापन में अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी... उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।