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उत्तराखंड: 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 19 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
उत्तराखंड: 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

स्लग- खुली मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी डेट अनिवार्य

Category- खाद्य सुरक्षा / उपभोक्ता संरक्षण

उत्तराखंड: 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

एंकर- उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयां और बेकरी उत्पाद बेचने वाले कारोबारियों को भी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत 26 अक्टूबर से प्रदेशभर में बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर और ट्रे पर निर्माण तिथि के साथ अवसान तिथि यानी एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने आदेश जारी किए हैं।

विभाग के अनुसार, प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रही थी। जबकि उत्पादों की प्रकृति के अनुसार उनकी उपयोग अवधि अलग-अलग होती है। कुछ मिठाइयां केवल एक दिन तक उपयोग योग्य रहती हैं, जबकि कुछ उत्पाद 30 दिन तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और उपयोग अवधि की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही, खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।