राज्य

उत्तराखंड: 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी डेट दिखाना अनिवार्य

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 20 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
उत्तराखंड: 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी डेट दिखाना अनिवार्य

स्लग- मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी डेट अनिवार्य

Category- खाद्य सुरक्षा / उपभोक्ता संरक्षण

उत्तराखंड: 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी डेट दिखाना अनिवार्य

एंकर- उत्तराखंड में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 26 अक्टूबर 2026 से दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट प्रदर्शित करनी होगी।

खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि सभी मिठाइयों की उपयोग अवधि एक जैसी नहीं होती। कुछ मिठाइयां कम समय तक सुरक्षित रहती हैं, जबकि कुछ उत्पाद अपेक्षाकृत अधिक समय तक उपयोग योग्य होते हैं।

ऐसे में उत्पाद की प्रकृति के अनुसार उसकी उपयोग अवधि की जानकारी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है।

बाइट- विनय शंकर पांडेय, आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन

M
Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।