वंदे मातरम: सॉलिसिटर जनरल के 'नक्सली' वाले बयान पर भड़के ओवैसी, बोले - 'मजबूर नहीं...'
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AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को राष्ट्रगीत वंदे मातरम से जुड़ी कानूनी वैधता को अदालत में चुनौती देने वाले लोगों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की है.
दरअसल, सॉलिसिटर जनरल ने उन लोगों को नक्सली कहा था, जिन्होंने वंदे मातरम का सम्मान न करने पर सजा देने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
ओवैसी ने X पोस्ट में क्या कहा?
हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने X पोस्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम बात कही थी कि किसी व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उसने इसे गाने से इनकार कर दिया, अगर उसका जमीर इसकी इजाजत नहीं देता.
उन्होंने कहा कि असहमति की आजादी, सोच, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी का एक जरूरी हिस्सा है.
क्या है पूरा मामला?
ओवैसी की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की उस बात के बाद आई है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि किसी को भी 'वंदे मातरम' गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. अगर यह उनके जमीर के खिलाफ हो.
कोर्ट राष्ट्रीय गीत का सम्मान न करने पर सजा देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
The Supreme Court, while hearing a challenge to a law that criminalises refusal to show respect to Vande Mataram, made an important point: a person cannot be criminally prosecuted simply for refusing to recite it if their conscience does not permit it.
The freedom to disagree is pic.twitter.com/yFoVMEctTl
Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) <a href="https://x.com/asadowaisi/status/21023481385395
📡 स्रोत: ABP Live