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वांगचुक ने सरकार को 2 अक्टूबर की डेडलाइन दी:कहा- लद्दाख मामले पर जरूरी कदम नहीं उठाए गए, प्रदर्शन करेंगे; पिछले साल लद्दाख में हिंसा हुई थी

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 27 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
वांगचुक ने सरकार को 2 अक्टूबर की डेडलाइन दी:कहा- लद्दाख मामले पर जरूरी कदम नहीं उठाए गए, प्रदर्शन करेंगे; पिछले साल लद्दाख में हिंसा हुई थी

लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर सोनम वांगचुक ने 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। उन्होंने को दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। वांगचुक ने यह बात लेह में पिछले साल 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद NSA के तहत हिरासत में लिए जाने के एक साल पूरे होने पर कही।

इस हिंसा में पुलिस कार्रवाई के दौरान चार लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जांच और जवाबदेही पर सवाल, 2 बातें… जांच पर सवाल: सोनम वांगचुक ने पूछा कि उन लद्दाख हिंसा की जांच के लिए बनाए गए आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ।

अधिकारी, उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री इन कार्रवाइयों के आदेश के बारे में कब जवाब देंगे। सलाह के बिना नीतियां बन रहीं: वांगचुक ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों से सलाह लिए बिना नीतिगत फैसले पहले ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “जमीन, औद्योगिक नीति, पर्यटन नीति या स्थानीय शासन से जुड़े सभी नीतिगत फैसले पहले ही किए जा रहे हैं।

अगर ये सब अभी तय कर दिया गया तो लोकतांत्रिक ढांचे के लिए क्या बचेगा?” गृह मंत्रालय के साथ बैठक 9 सितंबर को लद्दाख की उप-समिति और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बैठक हुई थी। इसमें एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता शामिल हुए थे। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के मुताबिक, दोनों पक्षों ने स्थानीय आबादी के हितों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान शामिल करने पर चर्चा की।

छठी अनुसूची की मांग का उद्देश्य लद्दाख के स्थानीय लोग और नागरिक संगठन, जैसे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, संविधान की छठी अनुसूची को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लद्दाख की 97% से ज्यादा जनजातीय आबादी की पहचान, उनकी अनूठी संस्कृति, भाषा और पर्यावरण को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना है।

छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदें स्थानीय लोगों को ये अधिकार देती हैं- जमीन की सुरक्षा: बाहरी लोगों को जमीन खरीदने या कब्जा करने से रोकने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। संस्कृति की सुरक्षा: शादी, तलाक, विरासत और स्थानीय परंपराओं पर अपने नियम बनाए जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन: स्थानीय लोग

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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