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विदेश मंत्रालय का नया नियम, बच्चों का पासपोर्ट अब पांच साल तक मान्य

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 18 सितंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
विदेश मंत्रालय का नया नियम, बच्चों का पासपोर्ट अब पांच साल तक मान्य

रायपुर, 18 सितंबर 2026

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किया है। इसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से पांच वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही मान्य होगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।