वोटों की गिनती में 'टोटलाइजर' की शुरुआत का समय? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CJI के सामने EC ने गिनाईं कानूनी अड़चनें
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वोटिंग की गोपनीयता बनाए रखने और चुनाव नतीजों के बाद मतदाताओं को बदले की कार्रवाई से बचाने के लिए टोटलाइजर मशीनों के इस्तेमाल की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई.
शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि इस तकनीक से किसी खास पोलिंग बूथ के वोटिंग पैटर्न का खुलासा नहीं होगा, जिससे इलाके के लोगों को किसी प्रत्याशी विशेष द्वारा प्रताड़ित किए जाने का खतरा खत्म हो जाएगा.
📡 स्रोत: News18 Hindi