Xप्लेन: जानिए कैसे भारत में धड़ल्ले से बिक रहीं पाकिस्तान की 'जहरीली क्रीम', बड़े खुलासे के बाद एक्शन
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भारत की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने पाकिस्तान में बने दो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेकर चेतावनी जारी की है.
ये प्रोडक्ट्स देश में बिना जरूरी मंज़ूरी के बेचे जा रहे थे.
CDSCO ने 8 सितंबर को 'गोरी ब्यूटी क्रीम' और 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' के बारे में पब्लिक हेल्थ अलर्ट जारी किया और ग्राहकों को इन्हें न खरीदने या इस्तेमाल न करने की सलाह दी.
यह कदम तब उठाया गया जब यह पता चला कि दोनों प्रोडक्ट्स में तय सीमा से ज़्यादा भारी धातुएं थीं.
मनीकंट्रोल के अनुसार, CDSCO ने यह भी कहा कि इन क्रीम्स के पास भारत में इंपोर्ट और बिक्री के लिए ज़रूरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था.
इस मामले ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर इन प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए मंज़ूरी नहीं थी और पाकिस्तानी सामान के इंपोर्ट पर रोक है, तो ये भारतीय ग्राहकों तक कैसे पहुंचे?
रेगुलेटर को क्या पता चला?
CDSCO ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को अनऑथराइज़्ड (अनधिकृत) कॉस्मेटिक्स बताया और कहा कि इन्हें जरूरी इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था.
बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, रेगुलेटर के 8 सितंबर के नोटिस में कहा गया है कि प्रोडक्ट्स में "तय सीमा से ज़्यादा भारी धातुएं थीं, जिनसे ग्राहकों को सेहत का खतरा हो सकता है, जिसमें ज़हरीले असर भी शामिल हैं."
ये प्रोडक्ट्स 'गोरी ब्यूटी क्रीम' जिसे गोरी कॉस्मेटिक्स बनाती है और 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' जिसे SJ एंटरप्राइज़ेज़ बनाती है. ये दोनों कंपनियां लाहौर में स्थित हैं.
CDSCO ने ग्राहकों से कहा है कि वे इन प्रोडक्ट्स को न खरीदें और अगर खरीद चुके हैं, तो इनका इस्तेमाल बंद कर दें.
व्यापारियों, दुकानों और आम लोगों से भी कहा गया है कि वे इन्हें न बेचें, न बांटें और न ही इनका विज्ञापन करें.
बाहर से मंगाए गए कॉस्मेटिक्स के लिए क्या नियम हैं?
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📡 स्रोत: ABP Live