अपराध

यतीम बेटी का घर उजाड़ने के आरोप में चार के खिलाफ FIR, कालापीपल पुलिस ने दर्ज किया मामला

लेखक: Aazam Lala अंतिम अपडेट: 25 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
यतीम बेटी का घर उजाड़ने के आरोप में चार के खिलाफ FIR, कालापीपल पुलिस ने दर्ज किया मामला

शमशुन निशा की शिकायत पर BNS की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज; पीड़िता ने कहा—“इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी”

कालापीपल। खर्दोंन खुर्द में शमशुन निशा के साथ कथित तौर पर हुई मारपीट, अभद्र व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के मामले में कालापीपल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस ने राजा उर्फ इनाम पटेल, समरोज बी, समीना बी और अस्फाक पटेल के खिलाफ धारा 75(2), 115(2), 296, 391(3) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

एफआईआर की कॉपी
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निकाह और वैवाहिक विवाद के बाद पुलिस तक पहुंचा मामला

पीड़िता शमशुन निशा के मुताबिक उसके पति जाहिद ने दूसरा निकाह किया था। पीड़िता का कहना है कि जब संबंधित लोगों को जाहिद की पहली शादी और बच्चे होने की जानकारी मिली, तो वह रिश्ता समाप्त हो गया। इसके बाद जाहिद ने तीसरा निकाह कर लिया।

फोटो
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पीड़िता के अनुसार, जब वह अपने पति द्वारा किए गए तीसरे निकाह के बाद खर्दोंन खुर्द स्थित तीसरी पत्नी के घर पहुंची, तो उसने अपने वैवाहिक जीवन और चार साल की बेटी का हवाला देते हुए निकाह खत्म करने की गुहार लगाई।

शमशुन निशा का आरोप है कि उसने अपनी और अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद न करने की अपील करते हुए मिन्नतें कीं, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। इसके बाद उसके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट किए जाने तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप है। शिकायत पुलिस तक पहुंचने के बाद कालापीपल थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

“चार शादी का हुक्म बताते हैं, तो किसी का घर तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है?” शमशुन निशा ने अपने बयान में धार्मिक और सामाजिक पहलू को लेकर भी सवाल उठाए। उसका कहना है कि इस्लाम में चार शादी की अनुमति का हवाला देने वालों को यह भी समझना चाहिए कि किसी का घर तोड़ना कितना बड़ा गुनाह माना गया है।

पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने पहली पत्नी और बेटी को छोड़कर तीसरा निकाह किया। उसने सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का सहारा लेने के लिए उसे दोषी ठहराने वालों को उन लोगों की भूमिका पर भी विचार करना चाहिए, जिन पर वह अपने परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगा रही है।

शमशुन निशा ने कहा कि वह आज भी अपने पति से मोहब्बत करती है और उसे वापस पाने के लिए हर संभव कानूनी रास्ता अपनाएगी। उसका कहना है कि वह अपने पति के साथ अपने वैवाहिक घर में रहना चाहती है।

दस लोगों पर लगाए आरोप

पीड़िता ने अपने घर और वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने का आरोप कुल दस लोगों पर लगाया है। उसके द्वारा बताए गए नाम हैं—

  1. जाहिद खान
  2. रईस खान
  3. अस्फाक पटेल
  4. इब्राहिम पटेल
  5. लतीफ खान
  6. रियासत खान
  7. वदूद
  8. समरोज
  9. राजा पटेल उर्फ इनाम पटेल
  10. समीना बी

पीड़िता का कहना है कि वह इन सभी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की मांग करती रहेगी और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता, उसकी लड़ाई जारी रहेगी।

कोर्ट के जरिए ससुराल जाऊंगी

शमशुन निशा ने कहा कि यदि उसके ससुराल वाले उसे वहां आने नहीं देते हैं, तो वह कोर्ट के माध्यम से पुलिस के साथ अपने ससुराल जाएगी और वहां रहने का प्रयास करेगी। उसने कहा कि वह पहली पत्नी है और अपने पति के घर पर अपना अधिकार मानती है।

पुलिस ने चार के खिलाफ दर्ज किया मामला

मामले में कालापीपल थाना पुलिस ने फिलहाल राजा उर्फ इनाम पटेल, समरोज बी, समीना बी और अस्फाक पटेल के खिलाफ BNS की धारा 75(2), 115(2), 296, 391(3) एवं 3(5) के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस मामले में आरोपियों की भूमिका और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

पीड़िता का कहना है कि FIR उसके लिए इंसाफ की दिशा में पहला कदम है। उसने कहा कि उसकी चार साल की बेटी के भविष्य और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर वह अपनी कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। महत्वपूर्ण: यह खबर कालापीपल थाने में दर्ज रिपोर्ट और पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों तथा उसके बयानों पर आधारित है।

आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अथवा न्यायिक रूप से दोष सिद्ध होना अभी बाकी है। मामले में पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति और आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी। यह वॉयस ऑफ क्रांति की निजी टिप्पणी या किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का निष्कर्ष नहीं है।

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Aazam Lala

आज़म लाला भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो लंबे समय से जनसमस्याओं और सामाजिक मुद्दों को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से सामने लाते हैं। वे जमीनी स्तर की खबरों और जनसरोकार से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाते हैं।