अपराध

यूपीः अमरोहा में गर्भवती की मौत मामले में दो झोलाछापों को उम्रकैद, 22 हजार रुपये जुर्माना

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 👁️ 4 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
यूपीः अमरोहा में गर्भवती की मौत मामले में दो झोलाछापों को उम्रकैद, 22 हजार रुपये जुर्माना

अमरोहा में नौ साल पुराने गर्भवती महिला की मौत के मामले में जिला अदालत ने दो झोलाछाप चिकित्सकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर कुल 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अमरोहा में झोलाछापों के खिलाफ आजीवन कारावास की यह पहली सजा बताई जा रही है। मामला वर्ष 2017 में आदमपुर थाना क्षेत्र के रहरा स्थित युग मेडिकल सेंटर का है।

तीन अक्टूबर 2017 को प्रसव पीड़ा के बाद रूबी को अस्पताल लाया गया था। अभियोजन के मुताबिक, झोलाछाप विल्सन ने रूबी को भर्ती किया और बाद में गुलाम-ए-मुस्तफा को बुलाया। दोनों ने रात में रूबी का सिजेरियन ऑपरेशन किया, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

अदालत के फैसले के बाद जमानत पर चल रहे दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है।

बाइट- अखिलेश भदौरिया, एसपी, अमरोहा

M
Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।