अपराध

यूपी के मेरठ अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी करार

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 7 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
यूपी के मेरठ अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी करार

मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव से जुड़े अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने पत्नी रविता और उसके कथित प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को अमित कश्यप की हत्या का दोषी माना है। मामले में सजा पर फैसला 16 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।

अदालत के फैसले के बाद मृतक अमित कश्यप के परिजन कोर्ट पहुंचे। इस दौरान मृतक की मां मुनेश देवी ने मीडिया से बातचीत में आरोपी बहू रविता और अमरदीप को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। परिजनों के अनुसार, अमित की मौत के बाद उसकी लाश के पास सांप छोड़े जाने की बात सामने आई थी। आरोप है कि सर्पदंश से मौत की कहानी बताकर हत्या की घटना को अलग रूप देने का प्रयास किया गया।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हत्या से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की थी। शासकीय अधिवक्ता फरजाना मसूद ने बताया कि अमित की पत्नी पर उसके कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप था। अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ है। अब अदालत 16 अक्टूबर को सजा का ऐलान करेगी।

बाइट: मुनेश देवी, मृतक की मां बाइट: फरजाना मसूद, शासकीय अधिवक्ता

🎙️ वॉयस ऑफ क्रांति का मत

इस दुखद घटना से यह स्पष्ट होता है कि हिंसा का कोई समाधान नहीं है। घरेलू विवादों में संवाद, मध्यस्थता और कानूनी मार्ग अपनाना ज़रूरी है। गुस्सा और बदला लेने की चाह को संयम से नियंत्रित करके समाज में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए। पीड़ित और उनके परिवार के प्रति संवेदना रखते हुए, हमें एक-दूसरे के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करते हुए सहानुभूति और न्याय की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देनी चाहिए।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।